PF Income Tax नियम  में हुए ये 10 बदलाव

किसी कर्मचारी के 2.5 लाख तक pf योगदान पर ब्याज नहीं लगेगा।

यदि किसी कर्मचारी का 2.5 लाख से अधिक pf योगदान है तो उसके ब्याज पर टैक्स लगेगा। 

किसी कंपनी मालिक EPF  में योगदान नहीं करने पर कर्मचारी को 5 लाख तक pf योगदान टैक्स फ्री होगा। 

सिर्फ टैक्स फ्री PF अमाउंट लिमिट से अधिक के योगदान पर  ही टैक्स लगेगा। 

 PF, NPS और सेवानिवृत्ति में Employer's का योगदान कुल ₹ 7.5 लाख प्रति वर्ष Tax से मुक्त है।

Employers Form 16 and Form 12BA जरूर भरे। 

Employers को अनिवार्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए PF योगदान करना चाहिए जिनकी मासिक आय ₹ 15,000 तक है।

EPFO ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर को घटाकर चार दशक के निचले स्तर 8.1 फीसदी कर दिया है।

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